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Gyanvapi Judgment ..वाराणसी के जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक तरीके से एएसआई सर्वे कराने की अनुमति दी है।
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे की विवादित मांग को जिला अदालत ने स्वीकार किया है।
हिंदू पक्ष ने मांग की थी ज्ञानवापी परिसर का सम्पूर्ण सर्वे करने की।
हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सभी हिस्सों का वैज्ञानिक सर्वे करवाने की मांग रखी थी।
जिला अदालत ने शुक्रवार को मामले में फैसला सुनाया।
शुक्रवार को वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले का फैसला सुनाया।
ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में एक साथ 7 मुकदमे जोड़े गए थे।
इन दो मामलों को साथ जोड़कर सुनवाई की गई थी, जिसमें 7 मुकदमे शामिल थे।
ज्ञानवापी सर्वे के आधार पर रिपोर्ट प्राप्त होने पर, आगामी सुनवाई आयोजित की जाएगी।
ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करवाने के बाद वैज्ञानिक रिपोर्ट आने पर आगामी तारीख में नई सुनवाई की जाएगी।
महिलाओं की ओर से श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा के मामले में निर्णय होगा।
ज्ञानवापी मस्जिद के प्रांगण में स्थित श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा के मामले में महिलाओं ने याचिका दायर की थी, इसका निर्णय बाद में लिया जाएगा।
सर्वे की इजाजत के साथ कोर्ट ने एएसआई को 4 अगस्त तक रिपोर्ट मांगी है|